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बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल-सीएनजी नहीं मिलेगा: मध्य प्रदेश में नया नियम

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में 1 अगस्त 2025 से बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों को पेट्रोल और सीएनजी नहीं मिलेगा। यह निर्णय सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। कलेक्टरों ने इस आदेश के पीछे के कारणों और इसके सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा की है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने इस आदेश पर सवाल उठाए हैं, जिससे विवाद उत्पन्न हो सकता है। जानें इस नए नियम के बारे में और अधिक जानकारी।
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बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल-सीएनजी नहीं मिलेगा: मध्य प्रदेश में नया नियम

मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए नया कदम


बिना हेलमेट वाले चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-सीएनजी: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 1 अगस्त, 2025 से, बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल या सीएनजी नहीं मिलेगी। यह आदेश भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा 30 जुलाई, 2025 को जारी किया गया।


यह कदम सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों और मध्य प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत उठाया गया है, जिसमें दोपहिया चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।


हेलमेट अनिवार्य करने की मांग

हालांकि, पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। इंदौर के महापौर ने सरकारी कार्यालयों में भी हेलमेट पहनने की अनिवार्यता की मांग की है। यह रिपोर्ट इस आदेश के विवरण, इसकी चुनौतियों और सामाजिक-राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालती है।


भोपाल और इंदौर के कलेक्टरों ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया है। आदेश के अनुसार, 1 अगस्त 2025 से, बिना आईएसआई मार्क वाले हेलमेट पहने दोपहिया चालकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।


यातायात नियमों का पालन

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, "हेलमेट न पहनने से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर चोटों का खतरा बढ़ जाता है। यह आदेश लोगों की जान बचाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए है।" इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने अपने वीडियो संदेश में कहा, "यह केवल जुर्माने का मामला नहीं है, बल्कि लोगों की जान बचाने का एक मिशन है।"


आदेश में कुछ छूट भी दी गई हैं। मेडिकल इमरजेंसी या आकस्मिक परिस्थितियों में बिना हेलमेट के ईंधन दिया जा सकता है। यह आदेश 1 अगस्त, 2025 से लागू होगा और 29 सितंबर, 2025 तक प्रभावी रहेगा।


पेट्रोल पंप डीलर्स की चिंताएं

पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए इसे एकतरफा बताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, "पंप संचालकों पर कार्रवाई की बात तो हो रही है, लेकिन बिना हेलमेट पेट्रोल खरीदने वाले चालकों पर क्या कार्रवाई होगी?"


उन्होंने यह भी कहा कि पंप कर्मचारियों के लिए चालकों से हेलमेट की मांग करना व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। कई बार ग्राहकों के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे पंप संचालकों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं।