बिहार की मतदाता सूची का प्रकाशन: महत्वपूर्ण तिथियाँ और प्रक्रिया

बिहार की मतदाता सूची का प्रकाशन
नई दिल्ली। बिहार की मतदाता सूची (Bihar Voter List 2025) का प्रकाशन एक अगस्त को होगा। इसके बाद यह सूची सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। दावे और आपत्तियों का निस्तारण एक अगस्त से एक सितंबर तक किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जो भी वैध मतदाता पाए जाएंगे, उनके नाम सूची में शामिल कर लिए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची (Voter List) का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा।
चुनाव आयोग (Election Commission) ने सभी राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें एक अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची (Voter List) में कोई आपत्ति है या किसी का नाम गलती से जोड़ा या हटाया गया है, तो वे अपने विधानसभा क्षेत्र के संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास एक सितंबर तक फॉर्म भरकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसे सही किया जाएगा।
मतदाता सूची (Voter List) के प्रकाशन के बाद राजनीतिक दलों को इसकी एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी मतदाता का नाम छूट गया है, तो वे दावा कर सकते हैं। यदि किसी का नाम गलत दर्ज है, तो आपत्ति दर्ज की जा सकती है। 26 अगस्त तक दावे और आपत्तियों का निवारण किया जाएगा। जिनका नाम मतदाता सूची (Voter List) में नहीं है, वे अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
बीएलओ ड्यूटी का निर्धारण
इस बीच, बीएलओ (BLO) उन मतदाताओं के दस्तावेज लेंगे और अपलोड करेंगे, जिन्होंने गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। साथ ही, दावे-आपत्तियों के निपटारे के लिए बीएलओ के ऊपर तीन स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। प्रत्येक दिन दावे और आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा।