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बिहार चुनाव: मतदाता सूची में बदलाव के लिए नई प्रक्रिया

बिहार में आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं के लिए एक नया पूर्व-मुद्रित 'गणना फॉर्म' भरना अनिवार्य कर दिया है। यह प्रक्रिया 25 जून से 26 जुलाई के बीच लागू होगी, जिसमें 2003 की सूची में नाम न होने वाले मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होगा। जानें इस नई प्रक्रिया के बारे में और क्या-क्या दस्तावेज जरूरी हैं।
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बिहार चुनाव: मतदाता सूची में बदलाव के लिए नई प्रक्रिया

बिहार चुनाव में मतदाता सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

Bihar Election: यदि आप बिहार के मतदाता हैं और आगामी चुनावों में अपने वोट की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार में 25 जून से 26 जुलाई के बीच एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं के लिए एक नया पूर्व-मुद्रित 'गणना फॉर्म' भरना अनिवार्य कर दिया है, जो विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के तहत है।


नई प्रक्रिया का विवरण

इस बार चुनाव से पहले एक नई प्रक्रिया लागू की जा रही है। जिन व्यक्तियों का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें यह फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इसमें हर मतदाता को अपनी नई फोटो, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। हालांकि, आधार नंबर देना वैकल्पिक रहेगा।


पहले की प्रक्रिया की तुलना

पहले घर-घर होता था रजिस्टर से वेरिफाई

2003 में हुए पिछले रिव्यू में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर रजिस्टर के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करते थे। पुराने सिस्टम में एक ही लाइन में नाम होता था और नीचे खाली जगह में नए नाम जोड़े जाते थे। लेकिन अब जो 'गणना फॉर्म' है, उसमें पहले से नाम, पता, ईपीआईसी नंबर, निर्वाचन क्षेत्र जैसी जानकारियां प्रिंट होकर आएंगी, जिसे वेरिफाई करना होगा.


आवश्यक दस्तावेज

कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी?

जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें पहचान और निवास के लिए दस्तावेज देने होंगे। इनमें शामिल हैं:

सरकारी पहचान पत्र (जैसे वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
भूमि आवंटन संबंधित दस्तावेज
परिवार रजिस्टर या अन्य सरकारी प्रमाणपत्र


BLO की भूमिका

BLO कम से कम 3 बार आएंगे आपके घर

इस गणना प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर हर घर में कम से कम तीन बार जाएंगे फॉर्म देने, भरवाने और जमा करने के लिए। जो लोग फॉर्म ऑनलाइन जमा करेंगे, उनके दस्तावेजों का वेरिफाई BLO द्वारा घर जाकर ही किया जाएगा। यदि कोई मतदाता 25 जुलाई तक फॉर्म जमा नहीं करता है, तो उसका नाम 1 अगस्त को आने वाली मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, किसी का नाम अंतिम रूप से हटाने से पहले जांच और जवाब देने का अवसर जरूर दिया जाएगा.


अंतिम सूची का प्रकाशन

अंतिम सूची कब आएगी?

1 अगस्त: मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित
30 सितंबर: अंतिम मतदाता सूची जारी

यह प्रक्रिया पहली बार बिहार में शुरू की गई है, लेकिन इसे भविष्य में पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इसलिए सभी मतदाताओं को समय पर फॉर्म भरना और आवश्यक दस्तावेज देना बेहद जरूरी है.