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बिहार पुलिस ने महराजगंज में आरोपी की संपत्ति कुर्क की

बिहार पुलिस ने महराजगंज के गांधी नगर में एक धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की। यह कदम न्यायालय के आदेश पर उठाया गया, जिसमें आरोपी पर 18 लाख रुपये की धान की बिक्री का भुगतान न करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के आत्मसमर्पण की कोशिश की, लेकिन वह सामने नहीं आया। यदि आरोपी जल्द समर्पण नहीं करता है, तो संपत्ति को विधिक प्रक्रिया के तहत जब्त किया जाएगा।
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बिहार पुलिस ने महराजगंज में आरोपी की संपत्ति कुर्क की

बिहार पुलिस की कार्रवाई

सोमवार को, नौतनवा कस्बे के गांधी नगर क्षेत्र में बिहार पुलिस की एक टीम ने एक धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कदम उठाया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार की गई।

मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) के बंजरिया थाना क्षेत्र में एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी के खिलाफ 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता संतोष कुमार ने आरोप लगाया था कि उन्होंने महराजगंज के परसा मलिक थाना क्षेत्र में स्थित एक चावल मिल को लगभग 18 लाख रुपये मूल्य की धान बेची थी, लेकिन भुगतान अब तक नहीं किया गया।

इस मामले की सुनवाई के दौरान, आरोपी के बार-बार अनुपस्थित रहने पर न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। इसी के तहत, बंजरिया थाने के उपनिरीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व में बिहार पुलिस की टीम ने नौतनवा थाने की पुलिस के साथ मिलकर आरोपी के घर पर छापा मारा।

सूत्रों के अनुसार, पहले भी आरोपी को नोटिस भेजी जा चुकी थी, लेकिन वह फरार है। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी ने आत्मसमर्पण करने की बात कही, लेकिन शाम तक वह सामने नहीं आया। पुलिस टीम देर रात तक आरोपी का इंतजार करती रही।

बंजरिया थाना पुलिस ने कहा कि यदि आरोपी जल्द समर्पण नहीं करता है, तो संपत्ति को विधिक प्रक्रिया के तहत जब्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।