बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए नौकरी में 35% आरक्षण का प्रस्ताव किया

बिहार में महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण
पटना। बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा केवल बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी। अन्य राज्यों की महिलाएं सामान्य श्रेणी में आवेदन कर सकेंगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि पहले महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का लाभ किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी, लेकिन अब यह विशेष रूप से बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए ही होगा। अन्य राज्यों की महिलाएं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते समय सामान्य श्रेणी में आवेदन करेंगी।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने दिव्यांग जनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में प्रिलिम्स पास करने वाले दिव्यांग जनों को आगे की तैयारी के लिए एक लाख और 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी गई है।