Newzfatafatlogo

बेंगलुरु में कॉलेज छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना से हड़कंप

पूर्वी बेंगलुरु में एक 18 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। छात्रा जब सामान खरीदने निकली थी, तभी एक अजनबी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और गलत तरीके से छूने लगा। घटना के बाद, छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जानें इस घटना के बारे में और क्या हुआ।
 | 
बेंगलुरु में कॉलेज छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना से हड़कंप

छात्रा के साथ हुई भयावह घटना

छेड़छाड़ की घटना: पूर्वी बेंगलुरु में एक 18 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ हुई एक घटना ने क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर दिया है। छात्रा अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए सामान खरीदने निकली थी, जब उसे एक भयानक अनुभव का सामना करना पड़ा। छात्रा की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह घटना 11 जुलाई को शाम 7:45 से 8:00 बजे के बीच हुई। नागवारा में रहने वाली यह छात्रा अपने माता-पिता को बताकर स्कूटी से शॉपिंग के लिए निकली थी।


जब वह शाम 7:45 बजे दुकान के पास पहुंची, तो उसने अपनी टू-व्हीलर खड़ी की और सड़क पार करने का इंतजार कर रही थी। अचानक, एक अजनबी ने पीछे से आकर उसे कसकर गले लगा लिया। जब उसने विरोध किया, तो उसने उसे और मजबूती से पकड़ लिया। उसने छात्रा का चेहरा पकड़कर उसे चूमना शुरू कर दिया और गलत तरीके से छूने लगा। कुछ मिनटों की इस भयावह हरकत के बाद, लड़की किसी तरह उसे धक्का देकर अपनी स्कूटी की ओर भागी।




आरोपी का पीछा और गालियां

वह व्यक्ति कुछ दूरी तक उसके पीछे भागा और उसे गालियां देने लगा। हिम्मत जुटाकर, लड़की ने पास से गुजर रहे दो लोगों को रोका और उन्हें पूरी घटना बताई। जैसे ही वे दोनों उस अजनबी की ओर बढ़े, वह वहां से भाग निकला। सदमे में आई लड़की तुरंत घर लौटी और अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया। माता-पिता ने उसे हिम्मत दी और अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।


पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, इस घटना ने लड़की को गहरे सदमे में डाल दिया है। वह अब घर से बाहर निकलने में भी डर रही है और पुलिस को घटनास्थल का मुआयना करने के लिए उसे समझाना पड़ा। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 75 (यौन उत्पीड़न) और 78 (पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी मोहम्मद मारुफ शरीफ (28), जो एक पालतू पक्षी की दुकान चलाता है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से मांग की है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वे ऐसे घिनौने अपराध करने से पहले सौ बार सोचें।