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बॉम्बे हाईकोर्ट का कबूतरों को दाना डालने पर सख्त आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई नगर निगम को निर्देश दिया कि वह कबूतरों को दाना डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। अदालत ने कहा कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, यह बताते हुए कि कबूतरों को दाना डालने से जन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो बिना अनुमति के कबूतरों को दाना डाल रहे हैं।
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कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह कबूतरों को दाना डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। अदालत ने कहा कि कबूतरों को दाना डालने से सार्वजनिक उपद्रव उत्पन्न होता है और यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है।


जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने पशु प्रेमियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यह मामला जन स्वास्थ्य से संबंधित है और सभी उम्र के लोगों के लिए गंभीर खतरा हो सकता है।


इस महीने की शुरुआत में, कोर्ट ने महानगरीय क्षेत्र में बीएमसी द्वारा एक पुराने कबूतरखाने को गिराने पर रोक लगाई थी, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि कबूतरों को दाना डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि लोग बिना अनुमति के कबूतरों को दाना डाल रहे हैं।


बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कानून की अवहेलना की स्थिति अब और जटिल हो गई है। पहले के आदेश में कबूतरों को खिलाने और इकट्ठा करने की याचिकाओं को खारिज किया गया था। अदालत ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो निर्देशों का उल्लंघन कर कबूतरों को खाना खिला रहे हैं।