बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त आदेश: मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते खाली करनी होंगी सड़कें
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते मुंबई में सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को आजाद मैदान छोड़कर अन्य स्थानों से हटने का निर्देश दिया है। यह कदम गणेश उत्सव के मद्देनजर उठाया गया है, क्योंकि आंदोलन के कारण शहर की सामान्य गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं। जानें इस मामले में और क्या हुआ और कोर्ट ने क्या कहा।
Sep 2, 2025, 15:32 IST
| 
बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय
Video: मुंबई में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कड़ा रुख अपनाया। जस्टिस रविंद्र गुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ की बेंच ने निर्देश दिया कि आजाद मैदान को छोड़कर सभी स्थानों से प्रदर्शनकारियों को हटना होगा। उन्हें 2 सितंबर दोपहर तक हटने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुंबई शहर ठप हो गया है और आम जनता की जिंदगी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गणेश उत्सव के मद्देनजर यह कदम और भी आवश्यक हो गया है।
हाईकोर्ट की बिल्डिंग के आसपास आंदोलनकारियों ने घेराबंदी कर दी थी, जिससे जजों और वकीलों के आने-जाने का रास्ता बंद हो गया था। यहां तक कि जजों की गाड़ियों को भी रोका गया। पूरी जानकारी के लिए देखें न्यूज मीडिया का वीडियो…