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बॉम्बे हाईकोर्ट ने वंचित बहुजन आघाड़ी की याचिका को किया खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता चेतन अहिरे की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के समय के बाद 76 लाख वोट डाले गए थे। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था, लेकिन अंततः याचिका को अस्वीकार कर दिया। इस निर्णय ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया है।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने वंचित बहुजन आघाड़ी की याचिका को किया खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता चेतन अहिरे द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद 76 लाख वोट डाले गए थे, जिससे चुनाव में धांधली का संदेह उत्पन्न हुआ।


नवंबर 2024 में हुए चुनावों की चुनौती

हाईकोर्ट ने नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को अस्वीकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि मतदान का आधिकारिक समय समाप्त होने के बाद 76 लाख से अधिक वोट डाले गए और लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में कई विसंगतियां पाई गईं, जिसमें डाले गए और गिने गए वोटों की संख्या में असमानता थी।


धांधली के आरोप

वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने कोर्ट में मतदान प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जी वोट डाले गए थे और सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। इन आरोपों को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया।


मतदान में विसंगतियां

कोर्ट ने यह भी बताया कि मतदान के दिन अंतिम समय में 76 लाख से अधिक वोट डाले गए। 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 19 सीटों पर घोषित वोटों से अधिक मतदान हुआ, जबकि 76 सीटों पर कम मतदान दर्ज किया गया।


चुनाव आयोग को नोटिस

इस मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता ने विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को अवैध घोषित करने की मांग की थी, लेकिन बुधवार को हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।