भारत ने जम्मू-कश्मीर जलविद्युत परियोजनाओं पर मध्यस्थता पुरस्कार को खारिज किया

भारत का स्पष्ट रुख
भारत ने जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित मध्यस्थता न्यायालय के 'सप्लीमेंटल अवॉर्ड' को अस्वीकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत इस अवैध मध्यस्थता न्यायालय को कानूनी मान्यता नहीं देता, जो सिंधु जल संधि, 1960 का उल्लंघन करता है। मंत्रालय ने कहा, 'आज, इस तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने अपनी क्षमता के संबंध में 'पूरक पुरस्कार' जारी किया है, जो कि जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़ा है.'
संधि का उल्लंघन और भारत का रुख
मंत्रालय ने स्पष्ट किया, 'भारत ने कभी भी इस तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय के कानूनी अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। भारत का मानना है कि इस मध्यस्थ निकाय का गठन स्वयं सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है। इसलिए, इस मंच पर कोई भी कार्यवाही और इसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अवैध और शून्य है।' अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। मंत्रालय ने कहा, 'पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने संप्रभु अधिकारों का उपयोग करते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ता.'
पाकिस्तान पर भारत का आरोप
भारत ने इस कदम को 'पाकिस्तान के इशारे पर नवीनतम नाटक' करार दिया और इसे इस्लामाबाद की आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में जवाबदेही से बचने की हताश कोशिश बताया। बयान में कहा गया, 'पाकिस्तान के इशारे पर यह नवीनतम नाटक उसकी आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में जवाबदेही से बचने की एक और हताश कोशिश है। पाकिस्तान का इस बनावटी मध्यस्थता तंत्र का सहारा लेना उसकी दशकों पुरानी धोखे और अंतरराष्ट्रीय मंचों के हेरफेर की रणनीति के अनुरूप है.'
पाकिस्तान को किस बात पर है आपत्ति
पाकिस्तान ने 330 मेगावाट किशनगंगा और 850 मेगावाट रतले बांध परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है, जो क्रमशः झेलम और चिनाब नदियों पर बन रही हैं। वह दावा करता है कि ये परियोजनाएं सिंधु जल संधि का उल्लंघन करती हैं और नदी के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। हालांकि, भारत का कहना है कि ये परियोजनाएं संधि के अनुरूप हैं, जो उसे झेलम और चिनाब पर जलविद्युत परियोजनाएं बनाने की अनुमति देती है.