भारत ने मध्यस्थता कोर्ट के फैसले को किया अस्वीकार, पाकिस्तान को दिया जवाब
भारत ने हाल ही में मध्यस्थता कोर्ट द्वारा दिए गए supplemental award को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान ने किशनगंगा और राटले पनबिजली परियोजनाओं के खिलाफ शिकायत की थी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह मामला सिंधु जल संधि के अंतर्गत आता है और भारत किसी भी ऐसे कोर्ट के फैसले को नहीं मानता जो उसकी संप्रभुता को चुनौती देता है। इस स्थिति में पाकिस्तान के आतंकवादियों को समर्थन देने के प्रयासों को भी नकारा गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और भारत का क्या कहना है।
Jun 27, 2025, 20:42 IST
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भारत का स्पष्ट संदेश
भारत ने मध्यस्थता कोर्ट द्वारा जारी किए गए supplemental award को ठुकरा दिया है। इस मामले में पाकिस्तान ने किशनगंगा और राटले पनबिजली परियोजनाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) 1960 के अंतर्गत आता है। जब भारत ने IWT को निलंबित कर दिया, तो उस पर किसी निर्णय का क्या महत्व रह जाता है? विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का आतंकवादियों को समर्थन देने का प्रयास सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कोर्ट के फैसले को नहीं मानते जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है।
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