भारत में खेलों के लिए नया राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक पेश

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का परिचय
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक: भारत में खेलों के क्षेत्र में भारतीय ओलंपिक संघ अब तक की प्रमुख संस्था थी, लेकिन अब इसे चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक पेश किया। इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) स्थापित करेगी, जो सभी खेल संघों को मान्यता देने, मान्यता छीनने और फंड आवंटित करने का कार्य करेगा। पहले यह कार्य भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता था। हालांकि, कई खेल विशेषज्ञ अभी भी इस विधेयक के तकनीकी पहलुओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व पदाधिकारियों का कहना है कि इस विधेयक से खेल संगठनों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की भूमिका
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ बनेगा बाधा
एक सूत्र के अनुसार, भारतीय ओलंपिक संघ (IOC) अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ को रिपोर्ट करता है और उनकी गाइडलाइनों का पालन करता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भी IOC के नियम लागू होते हैं। यदि सरकार किसी बोर्ड को सभी शक्तियाँ सौंपती है, तो यह देखना होगा कि क्या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ उस बोर्ड को मान्यता देगा या नहीं।
बोर्ड का मुख्यालय और संरचना
दिल्ली में होगा बोर्ड का मुख्यालय
लोकसभा में पेश विधेयक के अनुसार, राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा, और यह अन्य स्थानों पर शाखाएँ खोलने का अधिकार भी रखेगा। राष्ट्रीय खेल बोर्ड को किसी भी खेल संगठन को राष्ट्रीय खेल निकाय के रूप में मान्यता देने का अधिकार होगा। कोई भी खेल संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करना चाहता है, वह बोर्ड में आवेदन कर सकता है।
खेल समितियों की संख्या में कमी
अब देश में केवल दो समिति
विधेयक में उल्लेख किया गया है कि अब देश में केवल दो खेल समितियाँ होंगी: राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसे सभी खेल आयोजनों का संचालन यही समितियाँ करेंगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों समितियों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति को अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक संघ से संबद्ध होना आवश्यक है। इसके अलावा, हर खेल महासंघ को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करनी होगी। विधेयक में कहा गया है कि दोनों समितियाँ प्रत्येक खेल के लिए एक राष्ट्रीय खेल महासंघ और क्षेत्रीय खेल महासंघ बनाएंगी।