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भारत सरकार की पायरेसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: 3100 टेलीग्राम चैनल और 800 वेबसाइटें बंद

भारत सरकार ने ऑनलाइन पायरेसी के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए 3100 टेलीग्राम चैनल और 800 वेबसाइटें बंद कर दी हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने संसद में बताया कि यह कार्रवाई फिल्म उद्योग को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए की गई है। नए नियमों के तहत, अवैध रूप से फिल्में रिकॉर्ड करने और साझा करने पर सख्त सजाएं निर्धारित की गई हैं। जानें इस विषय में और क्या बदलाव हुए हैं और सरकार ने किस प्रकार की कार्रवाई की है।
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भारत सरकार की पायरेसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: 3100 टेलीग्राम चैनल और 800 वेबसाइटें बंद

नई दिल्ली में पायरेसी के खिलाफ सख्त कदम


नई दिल्ली: भारत सरकार ने ऑनलाइन फिल्मों और शो की पायरेसी के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी गई कि 3100 से अधिक टेलीग्राम चैनल और लगभग 800 वेबसाइटें बंद कर दी गई हैं, जो पायरेटेड सामग्री का वितरण कर रही थीं। यह जानकारी सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में साझा की।


यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि पायरेसी फिल्म उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। लोग बिना फिल्म निर्माताओं, प्रोड्यूसरों या OTT प्लेटफॉर्म की अनुमति के फिल्में अपलोड या साझा कर रहे हैं, जिससे भारी वित्तीय हानि होती है। लोग टिकट या सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने के बजाय अवैध रूप से मुफ्त में सामग्री देख लेते हैं।


नए नियमों का कार्यान्वयन

बदल गए ये नियम:


इस समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से कानून को और अधिक सख्त किया है। नए कानून के तहत कठोर नियम लागू किए गए हैं। एक्ट 6AA और 6AB स्पष्ट रूप से किसी को भी थिएटर में चुपके से फिल्म रिकॉर्ड करने या बिना अनुमति उसे साझा/ट्रांसमिट करने से रोकते हैं। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है (धारा 7(1A)), तो उसे कम से कम 3 महीने की जेल और ₹3 लाख का जुर्माना हो सकता है। गंभीर मामलों में, सजा 3 साल तक की जेल और फिल्म की कुल ऑडिटेड प्रोडक्शन लागत का 5% तक जुर्माना हो सकता है।


टेलीग्राम को नोटिस जारी

टेलीग्राम को आधिकारिक तौर पर दिया नोटिस:


कठोर सजाओं के अलावा, सरकार ने मौजूदा इंटरनेट कानूनों का भी उपयोग किया है। 11 मार्च 2026 को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत टेलीग्राम को आधिकारिक नोटिस दिया गया। इसके तहत टेलीग्राम को उन 3142 चैनलों को तुरंत हटाने और उनकी पहुंच को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया, जो अवैध रूप से कॉपीराइट वाली फिल्में, वेब सीरीज और अन्य सामग्री साझा कर रहे थे। इन चैनलों ने कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का उल्लंघन किया था।


वेबसाइटों के मामले में, सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को लगभग 800 ऐसी साइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है, जो पायरेटेड सामग्री से भरी हुई थीं।