भारतीय रेलवे ने कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की
नई बीमा योजना का शुभारंभ
भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक नई सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में भारतीय रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत, एसबीआई में वेतन खाते रखने वाले रेलवे कर्मियों को अब 1 करोड़ रुपये तक का दुर्घटना मृत्यु बीमा लाभ मिलेगा।यह नया प्रावधान पहले से मौजूद केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) की तुलना में काफी बेहतर है। पहले ग्रुप ए कर्मचारियों को 1.20 लाख रुपये, ग्रुप बी को 60,000 रुपये और ग्रुप सी को 30,000 रुपये का बीमा मिलता था, जबकि अब यह राशि करोड़ों में पहुंच गई है।
इस योजना की एक विशेषता यह है कि एसबीआई में वेतन खाते वाले सभी रेलवे कर्मचारी बिना किसी प्रीमियम के 10 लाख रुपये का प्राकृतिक मृत्यु बीमा भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए किसी मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। रेल मंत्रालय ने इसे कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
देशभर में लगभग सात लाख रेलवे कर्मचारी एसबीआई के माध्यम से अपना वेतन प्राप्त करते हैं, जिससे यह कदम एक बड़े वर्ग को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। रेल मंत्रालय ने इसे कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति और भलाई का कदम बताया है।
इस समझौते में 1 करोड़ रुपये का दुर्घटना मृत्यु बीमा, हवाई दुर्घटना के लिए 1.60 करोड़ रुपये का कवर, और RuPay डेबिट कार्ड धारकों के लिए अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये का बीमा शामिल है। स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 1 करोड़ रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 80 लाख रुपये तक का कवरेज भी प्रदान किया जाएगा।
रेल मंत्रालय ने विशेष रूप से ग्रुप सी के उन कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया है जो रेलवे के कार्यों में लगे रहते हैं और जिनका जोखिम अधिक होता है। इस बीमा योजना का उद्देश्य उनकी और उनके परिवार की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाना है।