मथुरा में छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना, आरोपी गिरफ्तार

मथुरा में छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना
मथुरा छात्रा दुष्कर्म मामला: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक भयावह घटना ने सभी को चौंका दिया है। लखनऊ की 25 वर्षीय एमफार्मा की छात्रा को यमुना एक्सप्रेसवे के एक प्रमुख चौराहे पर एक ऑटो रिक्शा चालक द्वारा कथित तौर पर दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। यह घटना गुरुवार सुबह लगभग 5:30 बजे हुई, जब छात्रा एडमिशन प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय जा रही थी। कुछ घंटों बाद, आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, जिसके दौरान पुलिस ने उसे रोकने के लिए उसके बाएं पैर में गोली मारी।
बस से उतरने के बाद छात्रा ने ऑटो बुक किया
छात्रा लखनऊ से बस द्वारा यात्रा कर रही थी और यमुना एक्सप्रेसवे के चौराहे पर उतरने के बाद उसने कॉलेज जाने के लिए ऑटो बुक किया। लेकिन आरोपी चालक ने उसे सामान्य मार्ग पर ले जाने के बजाय एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलात्कर करने का प्रयास किया। जब छात्रा ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे झाड़ियों में खींच लिया और दुष्कर्म किया।
आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज
थाना प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि लखनऊ की महिला मथुरा के बाहरी इलाके में विश्वविद्यालय जा रही थी जब उसके साथ यह घटना हुई। उसने तुरंत 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित किया और आरोपी को पास के क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64(1) (दुष्कर्म), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल भेजा गया।
आरोपी ने पुलिसकर्मी से छीनी पिस्तौल
घटना के बाद, पुलिस आरोपी को ऑटो रिक्शा बरामद करने के लिए घटनास्थल पर ले गई। वहां उसने सब-इंस्पेक्टर से पिस्तौल छीन ली और पुलिसकर्मियों पर गोली चलाकर भागने की कोशिश की। मथुरा के एसपी (सिटी) राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी ने पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसे बाएं पैर में गोली मारी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पीड़िता की पहचान गुप्त रखी गई
आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और 309(4) (डकैती के अपराध की सजा) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। सिंह ने कहा कि पुलिस ने जांच को तेज कर दिया है और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखा गया है।