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मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर दीया जलाने की अनुमति

मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर दीया जलाने की अनुमति दी है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। आम लोगों को पहाड़ी पर जाने की इजाजत नहीं होगी। यह निर्णय तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के लिए एक झटका है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के निर्णय के पीछे की वजहें।
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मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर दीया जलाने की अनुमति

मद्रास हाईकोर्ट ने दिया झटका


चेन्नई में कार्तिकई दीपक मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को एक महत्वपूर्ण झटका दिया है। मदुरै की एकल पीठ ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर दरगाह के निकट दीया जलाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी है। जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस केके रामकृष्णन की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।


सामान्य लोगों के लिए पहाड़ी पर जाने की मनाही

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर दीया जलाना संभव है, लेकिन इस दौरान आम लोगों को पहाड़ी पर जाने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) यह तय करेगा कि दीया जलाने के समय पहाड़ी पर कौन जा सकता है। पहले जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की एकल पीठ ने दीया जलाने की अनुमति दी थी, जिसे अब दोनों जजों की पीठ ने मान्यता दी है।