मध्य प्रदेश में बिजली बिल का नया नियम: दो महीने का एडवांस अनिवार्य

बिजली के लिए नया नियम
भोपाल। मध्य प्रदेश में एक नया नियम लागू किया गया है जिसके तहत अब बिजली का उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं को पहले दो महीने का एडवांस बिल जमा करना होगा। यदि कोई उपभोक्ता यह बिल नहीं भरता है, तो उसकी बिजली काट दी जाएगी, जिससे उसे अंधेरे में रहना पड़ेगा। इस नियम के तहत रतलाम वृत को डेढ़ करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य दिया गया है। बिजली कंपनी ने पहले चरण में जिले के सरकारी विभागों की पहचान करना शुरू कर दिया है।
रतलाम वृत्त ने जिले में लगभग 600 सरकारी कार्यालयों की सूची तैयार की है। पहले चरण में 64 कार्यालयों को सूचना भेजी जा चुकी है, जिसमें उनसे प्री-पेड व्यवस्था के तहत दो महीने की राशि अग्रिम जमा कराने के लिए कहा गया है। इस प्रक्रिया में संबंधित अधिकारी की सहमति से कोषाधिकारी बिजली कंपनी को अग्रिम बिल प्रदान करेगा। इसके बाद प्री-पेड व्यवस्था लागू की जाएगी। जब रिचार्ज की राशि समाप्त होगी, तो बिजली कंपनी के अधिकारी पंद्रह दिन पहले कोषाधिकारी को अपडेट देंगे। यह जानकारी मध्य प्रदेश के अधीक्षण यंत्री मनोज शर्मा ने साझा की।