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महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' में बड़ा फर्जीवाड़ा, 26 लाख लाभार्थियों के खाते निलंबित

महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें 26.34 लाख अपात्र लाभार्थियों के खातों को निलंबित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, लेकिन अब कई लोग गलत तरीके से इसका लाभ उठा रहे थे। महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने इस मामले की पुष्टि की है और कहा है कि सरकार ने रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानें इस योजना के पात्रता मानदंड और सरकार की सख्त चेतावनी के बारे में।
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महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' में बड़ा फर्जीवाड़ा, 26 लाख लाभार्थियों के खाते निलंबित

महिलाओं के सशक्तिकरण की योजना में घोटाला

महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की योग्य महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में इस योजना में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसने प्रशासन को हिला कर रख दिया है।


घोटाले की पुष्टि

राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने इस घोटाले की पुष्टि करते हुए बताया कि 26.34 लाख अपात्र व्यक्तियों ने योजना का लाभ उठाया, जिनमें कई पुरुष भी शामिल हैं। इन सभी अपात्र लाभार्थियों के खातों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और सरकार ने रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना जून 2024 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने ₹1,500 सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक योजना की 12 किश्तें जारी की जा चुकी हैं।


फर्जीवाड़े का खुलासा कैसे हुआ?

महिला और बाल विकास विभाग ने सभी आवेदनों की जांच के लिए आईटी विभाग और अन्य सरकारी विभागों से जानकारी मांगी थी। आदिती तटकरे ने 'X' (पूर्व ट्विटर) पर बताया कि जांच में पाया गया कि कुछ लाभार्थी एक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। कई परिवारों में दो से अधिक लाभार्थी थे और कुछ पुरुषों ने भी आवेदन किया था।


निलंबित लाभार्थियों की संख्या

एक रिपोर्ट के अनुसार, 26.34 लाख अपात्र लाभार्थियों के खातों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। दूसरी ओर, लगभग 2.25 करोड़ पात्र महिलाओं को जून 2025 की किश्त मिल चुकी है। जिन लाभार्थियों के खातों को निलंबित किया गया है, उनकी जांच जिला अधिकारियों द्वारा की जाएगी। यदि वे पात्र पाए जाते हैं, तो उनका भुगतान फिर से शुरू किया जाएगा।


योजना का लाभ कौन ले सकता है?

  • महिला की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • वह महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए
  • विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा महिलाएं सभी पात्र हैं
  • महिला का वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • लाभ लेने के लिए बैंक खाता अनिवार्य है
  • अगर कोई महिला पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ ले रही है, तो वह इस योजना में अपात्र मानी जाएगी


सरकार की सख्त चेतावनी

मंत्री आदिती तटकरे ने स्पष्ट किया है कि जो लोग गलत जानकारी देकर योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।