महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे को मिली दो साल की सजा
माणिकराव कोकाटे की कानूनी परेशानियाँ बढ़ीं
मुंबई। महाराष्ट्र के खेल मंत्री और एनसीपी के नेता माणिकराव कोकाटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नासिक की एक सत्र अदालत ने 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया है।
महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए माणिकराव कोकाटे को दो साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट आवंटन में धोखाधड़ी से संबंधित है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो दोनों आरोपियों को एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। एडवोकेट सुधीर कोटवाल ने बताया कि सेशंस कोर्ट के आदेश के अनुसार अब निचली अदालत को गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। माणिकराव कोकाटे 67 वर्ष के हैं और सिन्नर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने 1999, 2004 और 2009 में चुनाव जीते थे, लेकिन 2014 में हार का सामना करना पड़ा। 2024 में वे एनसीपी अजित पवार गुट से फिर से विधायक चुने गए। इस मामले की शुरुआत 1997 में हुई थी, जब पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले ने मुख्यमंत्री कोटे के फ्लैट्स में कथित धोखाधड़ी के खिलाफ याचिका दायर की थी। लगभग 27 साल बाद अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है।
