महाराष्ट्र सरकार ने 2006 मुंबई ट्रेन बम धमाकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 2006 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
यह मामला 11 जुलाई 2006 को उस दिन से संबंधित है, जब मुंबई की लोकल ट्रेनों में पीक आवर के दौरान सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे। इन हमलों में 180 से अधिक निर्दोष लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इन धमाकों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था।
लंबी जांच और सुनवाई के बाद 12 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था। हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी करने का निर्णय लिया।
महाराष्ट्र सरकार ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट के इस निर्णय को 'न्याय के हित में अनुचित' बताया है। राज्य सरकार का कहना है कि अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत प्रस्तुत किए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उन पर उचित ध्यान नहीं दिया। सरकार का मानना है कि हाई कोर्ट का निर्णय पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ न्याय करने में असफल रहा है।
अब सभी की नजरें 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हैं, जहां यह तय होगा कि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी। पीड़ितों के परिवार और पूरा देश इस मामले में अंतिम न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है।