मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को मिली बरी
एनआईए कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित शामिल हैं। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में असफल रहा। यह मामला 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव में एक मस्जिद के पास हुए विस्फोट से संबंधित है, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे के कारण।
Jul 31, 2025, 11:36 IST
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मालेगांव विस्फोट मामले का फैसला
मालेगांव विस्फोट मामला: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में असफल रहा है। सभी आरोपियों को संदेह का लाभ मिलने का हकदार माना गया है। यह घटना 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव में एक मस्जिद के निकट हुई थी, जब एक मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हुआ, जिससे छह लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए।