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मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को मिली राहत

एनआईए की अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 2008 में हुए इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हुई थी। अदालत ने कहा कि UAPA लागू नहीं होगा क्योंकि आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी। जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में और अधिक जानकारी।
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मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को मिली राहत

मालेगांव विस्फोट मामले का अदालती फैसला

मालेगांव विस्फोट मामला: एनआईए की अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. यह घटना 29 सितंबर, 2008 को नासिक के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के निकट हुई थी, जब एक मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हुआ, जिससे छह लोगों की जान गई और कई अन्य घायल हुए.


अदालत ने कहा कि एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में अपना निर्णय सुनाया. अदालत ने स्पष्ट किया कि 'इस मामले में UAPA लागू नहीं होगा क्योंकि नियमों के अनुसार आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी. मामले में UAPA के लिए दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण हैं.'


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