मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई

तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत का विस्तार
नई दिल्ली की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत को 13 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया है। राणा को इस वर्ष अप्रैल में अमेरिका से भारत लाया गया था, जो 2008 में हुए इस भयानक आतंकी हमले के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी.
तहव्वुर हुसैन राणा, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, को 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों का प्रमुख साजिशकर्ता माना जाता है। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के 10 आतंकवादियों ने मुंबई के कई प्रमुख स्थलों, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल होटल, नरीमन हाउस, और लियोपोल्ड कैफे पर हमला किया था। राणा पर आरोप है कि उसने अपने बचपन के दोस्त और सह-साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली (जिसे दाऊद गिलानी के नाम से भी जाना जाता है) की मदद की, जो हमले की योजना और टोह लेने में शामिल था.
26/11 Mumbai terror attacks | Special NIA court at New Delhi extends the judicial custody of 26/11 Mumbai attack mastermind Tahawwur Rana till August 13
— News Media (@NewsMedia) July 9, 2025
He was extradited from the USA in April this year.
राणा ने कथित तौर पर हेडली को मुंबई में अपने शिकागो-आधारित आव्रजन सेवा फर्म के कार्यालय खोलने की अनुमति दी, जिसका उपयोग हेडली ने हमले के लिए लक्ष्यों की टोह लेने के लिए किया। इसके अलावा, राणा ने हेडली को फर्जी पहचान और वीजा प्राप्त करने में सहायता प्रदान की, ताकि वह भारत की यात्रा कर सके। एनआईए ने राणा पर आपराधिक साजिश, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या, जालसाजी, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए हैं.