मुंबई पुलिस ने गैरकानूनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की

गैरकानूनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एफआईआर दर्ज
मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक अवैध ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्लोज फ्रेंड ट्रेडर्स, के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि यह प्लेटफॉर्म बिना SEBI और NSE की अनुमति के व्यापार कर रहा था और लोगों को धोखाधड़ी से मुनाफा कमाने का लालच देकर निवेश करने के लिए मजबूर कर रहा था।
जांच में यह बात सामने आई है कि यह कंपनी स्टॉक और कमोडिटी ट्रेडिंग जैसी गतिविधियों में संलग्न थी, लेकिन इसके पास कोई आधिकारिक रजिस्ट्रेशन या अनुमति नहीं थी। पुलिस का कहना है कि यह निवेशकों की मेहनत की कमाई को जोखिम में डालने और धोखाधड़ी करने का मामला है।
मुंबई पुलिस ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी निवेश योजना या ट्रेडिंग ऐप में पैसे लगाने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की जांच अवश्य करें। असली कंपनियां हमेशा SEBI/NSE में रजिस्टर्ड होती हैं, और रजिस्टर्ड कंपनियों से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है।
पुलिस ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि किसी व्यक्ति ने क्लोज फ्रेंड्स में निवेश किया है और वह धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, तो वह अपनी शिकायत सीधे आर्थिक अपराध शाखा, ईओडब्ल्यू मुंबई में दर्ज कराएं। इससे उन्हें राहत मिल सकेगी और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकेगी।
सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से इस प्रकार के धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो लोगों को त्वरित मुनाफे का झांसा देकर फंसाते हैं। पुलिस का कहना है कि यदि किसी योजना में कम समय में अधिक मुनाफा देने का दावा किया जाए, तो तुरंत संदेह करना चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म अक्सर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं।