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मुख्तार अंसारी की पत्नी पर कानूनी शिकंजा: गैर-जमानती वारंट जारी

मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। उनकी पत्नी अफ्सा अंसारी पर गाजीपुर में 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है और मऊ जिले की अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस ने उनके निवास पर छापेमारी की, लेकिन वे फरार हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि वे जल्द सामने नहीं आतीं, तो कार्रवाई और सख्त की जाएगी। जानें इस मामले में अदालत की सख्ती और प्रशासन की तैयारी के बारे में।
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मुख्तार अंसारी की पत्नी पर कानूनी शिकंजा: गैर-जमानती वारंट जारी

मुख्तार अंसारी के परिवार की परेशानियाँ जारी

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पत्नी अफ्सा अंसारी पर गाजीपुर में 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ ही, मऊ जिले की अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। मऊ थाना दक्षिण टोला की पुलिस ने गाज़ीपुर स्थित उनके पैतृक निवास पर छापेमारी की, लेकिन वहां ताला लटका मिला। इसके बाद, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया।


अफ्सा अंसारी की गिरफ्तारी की कोशिशें

अफ्सा अंसारी लंबे समय से फरार हैं, और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। अधिकारियों का कहना है कि यदि वे जल्द सामने नहीं आतीं, तो कार्रवाई और भी सख्त की जाएगी। मऊ कोर्ट ने थाना दक्षिण टोला में दर्ज केस 129/2020 के संदर्भ में यह कार्रवाई की है, जिसमें उन पर गंभीर आरोप हैं। बार-बार अदालत में हाजिर न होने के कारण उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 299 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। उनका नाम अब 'मकरूल रजिस्टर' में दर्ज किया जा रहा है, जो उन आरोपियों की सूची होती है जो अदालत में पेश नहीं होते।


अदालत की सख्ती

अफ्सा अंसारी ने अभी तक अपने बयान को अदालत में दर्ज नहीं कराया, जिस पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इससे पहले उनके खिलाफ धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई की जा चुकी थी। मऊ जिला कोर्ट ने जारी किए गए गैर-जमानती वारंट में पहले ही अफ्सा अंसारी पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी थी। प्रशासन अब किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं है, खासकर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिवार पर बढ़ते कानूनी दबाव को देखते हुए।