मोहम्मद शमी को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका, पूर्व पत्नी और बेटी को देना होगा गुजारा भत्ता

उच्च न्यायालय का आदेश
भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। अदालत ने उन्हें अपनी पूर्व पत्नी हसीन जहां और उनकी बेटी को हर महीने ₹4 लाख का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल) की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा जारी किया गया।इस आदेश के अनुसार, शमी को हसीन जहां को ₹1.30 लाख उनके रखरखाव के लिए और अपनी बेटी की शिक्षा एवं देखभाल के लिए ₹2.70 लाख मासिक रूप से देने होंगे। यह निर्णय हसीन जहां द्वारा 2018 में दायर घरेलू हिंसा के मामले के संदर्भ में आया है।
पहले, एक निचली अदालत ने 2023 में शमी को केवल उनकी बेटी के लिए ₹50,000 मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, जबकि हसीन जहां के लिए कोई भत्ता निर्धारित नहीं किया गया था। हसीन जहां ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसमें उन्होंने ₹10 लाख मासिक गुजारा भत्ता की मांग की थी।
अदालत में, हसीन जहां के वकील ने मोहम्मद शमी की उच्च आय का उल्लेख किया, जिसमें बीसीसीआई और आईपीएल से ₹7 करोड़ से अधिक की कमाई शामिल है। उन्होंने यह तर्क दिया कि हसीन जहां की आय सीमित है और वह इतनी बड़ी राशि नहीं कमा सकती हैं। वहीं, शमी के वकील ने कहा कि उनकी आय स्थायी नहीं है और यह प्रदर्शन के आधार पर घटती-बढ़ती रहती है।