मोहाली में रैलियों पर प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
मोहाली में जिला मजिस्ट्रेट ने बेरोजगारी के मुद्दों पर रैलियों और धरनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह निर्णय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। आदेश 11 जून से 10 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा। जानें इस आदेश के पीछे की वजह और इसके प्रभाव के बारे में।
Jun 18, 2025, 12:15 IST
| मोहाली में रैलियों पर प्रतिबंध
मोहाली में बेरोजगारी के मुद्दों पर प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए अब रैलियां आयोजित करना संभव नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने इस प्रकार की गतिविधियों को जनविरोधी मानते हुए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, साहिबजादा अजीत सिंह नगर क्षेत्र में सभी पानी की टंकियों, ट्यूबवेल, टेलीफोन टावरों और सरकारी/निजी भवनों पर चढ़ने और धरना देने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
ये आदेश 11 जून 2025 से 10 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेंगे। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया था कि विभिन्न कर्मचारी संघ और बेरोजगार संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, जिससे कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो सकती है।