यात्री अधिकार: रद्द उड़ानों और देरी पर जानें क्या करें

यात्री अधिकार: उड़ान रद्द होने पर क्या करें
यात्री अधिकार: हाल के दिनों में भारत में कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द या विलंबित हुई हैं। सोशल मीडिया पर यात्री हवाई अड्डों और उड़ानों में हो रही परेशानियों की शिकायतें कर रहे हैं। यदि आपकी उड़ान भी रद्द हो गई है या देरी से चल रही है, तो चिंता न करें। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों के अनुसार यात्रियों को कई अधिकार प्राप्त हैं। यदि आपने चेक-इन कर लिया है और आपकी उड़ान में 2 से 4 घंटे की देरी होती है, तो एयरलाइन को आपको मुफ्त भोजन और रिफ्रेशमेंट प्रदान करना होगा। यदि देरी 6 घंटे से अधिक है, विशेषकर रात 8 बजे से सुबह 3 बजे के बीच, या 24 घंटे से अधिक हो, तो एयरलाइन को मुफ्त होटल ठहरने की व्यवस्था करनी होगी।
घरेलू उड़ानों में 6 घंटे से अधिक देरी होने पर एयरलाइन को 24 घंटे पहले सूचित करना होगा, वैकल्पिक उड़ान प्रदान करनी होगी या पूरा रिफंड करना होगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में एयरलाइन के मूल देश के नियम लागू हो सकते हैं।
फ्लाइट रद्द होने पर क्या अधिकार हैं?
यदि आपकी उड़ान रद्द हो जाती है, तो आपको वैकल्पिक उड़ान या टिकट का पूरा रिफंड प्राप्त होगा। यदि रद्दीकरण की सूचना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद दी जाती है, तो उड़ान की अवधि के आधार पर मुआवजा भी मिल सकता है। DGCA के अनुसार, 1 घंटे से कम की उड़ान के लिए अधिकतम 5,000 रुपये, 1-2 घंटे की उड़ान के लिए 7,500 रुपये और 2 घंटे से अधिक की उड़ान के लिए 10,000 रुपये तक मुआवजा मिल सकता है। यदि रद्दीकरण की सूचना दो हफ्ते पहले दी गई, तो वैकल्पिक उड़ान या रिफंड अनिवार्य है। यदि सूचना 24 घंटे से कम समय में दी गई, तो रिफ्रेशमेंट, रिफंड और मुआवजा तीनों मिल सकते हैं।
कब नहीं मिलेगा मुआवजा?
यदि उड़ान की देरी या रद्दीकरण एयरलाइन के नियंत्रण से बाहर की वजहों जैसे खराब मौसम, युद्ध, प्राकृतिक आपदा या DGCA की सख्त जांच के कारण हुआ, तो इसे 'असाधारण परिस्थिति' माना जाएगा। ऐसी स्थिति में मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन एयरलाइन को भोजन, ठहरने की व्यवस्था और वैकल्पिक उड़ान की सुविधा देनी होगी।
शिकायत दर्ज करने के लिए बोर्डिंग पास, चेक-इन का समय और देरी/रद्दीकरण की सूचना जैसे दस्तावेज तैयार रखें। सबसे पहले एयरलाइन के हेल्पडेस्क या कस्टमर केयर से संपर्क करें। एयरलाइन को शिकायत अधिकारी का नाम और मुआवजा प्रक्रिया की जानकारी देना अनिवार्य है। यदि समाधान न मिले, तो AirSewa पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। इसके अलावा, DGCA की वेबसाइट या उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत की जा सकती है। एयरलाइन की वेबसाइट से 'डिसरप्शन स्टेटमेंट' डाउनलोड करें, जो बीमा क्लेम के लिए उपयोगी हो सकता है।