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यूपी चुनावों में खर्च का ब्योरा न देने पर 127 पार्टियों को नोटिस

उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद, राज्य निर्वाचन आयोग ने 127 राजनीतिक दलों को खर्च का ब्योरा न देने के कारण नोटिस जारी किया है। इनमें आजाद समाज पार्टी भी शामिल है। आयोग ने बताया कि इन दलों ने 2019 के बाद हुए चुनावों में भाग लिया, लेकिन खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, चुनाव के बाद निर्धारित समय सीमा में खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है। जानें इस मामले में और क्या जानकारी सामने आई है।
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यूपी चुनावों में खर्च का ब्योरा न देने पर 127 पार्टियों को नोटिस

राज्य निर्वाचन आयोग की कार्रवाई


लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद, राज्य निर्वाचन आयोग ने आजाद समाज पार्टी समेत 127 राजनीतिक दलों को खर्च का ब्योरा न देने के कारण नोटिस जारी किया है।


चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत, इन दलों ने 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए वार्षिक ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, इन दलों ने 2019 के बाद हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाग लिया, लेकिन अपने खर्च का विवरण नहीं दिया। इसलिए, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।


यूपी चुनावों में खर्च का ब्योरा न देने पर 127 पार्टियों को नोटिस


यह ध्यान देने योग्य है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, विधानसभा चुनाव के बाद 75 दिनों के भीतर और लोकसभा चुनाव के बाद 90 दिनों के भीतर खर्च का ब्योरा चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना आवश्यक है। चूंकि प्रदेश के 127 दलों ने यह ब्योरा नहीं दिया, इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।