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यूपी सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ पहुंचाएगा। बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी 2026 से लागू होगा, और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। पिछले वर्ष भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी। जानें इस निर्णय के पीछे की पूरी जानकारी और इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की श्रेणी।
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यूपी सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा

महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए महंगाई भत्ते (DA Hike) में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी 2026 से लागू होगा।


किसे मिलेगा लाभ?

महंगाई भत्ते (DA Hike) का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत व्यक्तियों को मिलेगा।


लाभार्थियों की संख्या

16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को होगा लाभ

सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का महंगाई भत्ता एरियर के साथ उनके भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। मई का महंगाई भत्ता उनके वेतन में जोड़कर जून में दिया जाएगा।


पिछले वर्ष की वृद्धि

पिछले वर्ष भी की गई थी वृद्धि

इससे पहले, प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष दिवाली के अवसर पर सातवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद, पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया गया था। इस वृद्धि के बाद, पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए आठ प्रतिशत और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए पांच प्रतिशत बढ़ाया गया था।


कर्मचारियों की श्रेणी

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।