राजस्थान SI भर्ती पर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: आदेश पर लगी रोक

राजस्थान SI भर्ती 2021 पर रोक
राजस्थान SI भर्ती 2021: राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले इस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब खंडपीठ ने इस फैसले को लागू करने पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने सब इंस्पेक्टर्स की ओर से पैरवी की। यह निर्णय अमर सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर लिया गया।
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया था। अब जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस आदेश की क्रियान्विति पर रोक रहेगी। इसका मतलब है कि एसआई भर्ती परीक्षा को फिलहाल रद्द नहीं माना जाएगा। चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी, उनका कहना था कि सरकार भी भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सही और गलत अभ्यर्थियों का चयन करना कठिन है, इसलिए भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।
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