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राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट का नया आदेश

राजस्थान में 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सिंगल बेंच द्वारा परीक्षा रद्द करने के आदेश पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है। चयनित सब-इंस्पेक्टर अब अपनी ट्रेनिंग जारी रख सकेंगे, लेकिन उन्हें फील्ड में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें सरकार को नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया गया है। जानें इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा।
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राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट का नया आदेश

हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर लगाई रोक

राजस्थान में 2021 में आयोजित सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के संबंध में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। सिंगल बेंच ने भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसे अब डिवीजन बेंच ने स्थगित कर दिया है। चयनित सब-इंस्पेक्टर अब अपनी ट्रेनिंग जारी रख सकेंगे, लेकिन उन्हें फील्ड में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.


859 पदों पर हुई थी भर्ती

यह वही अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास कर सब-इंस्पेक्टर बनने का सपना देखा था। हालांकि, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के आधार पर 28 अगस्त को पूरी भर्ती को रद्द कर दिया था। 859 पदों पर हुई इस भर्ती के निरस्त होने से चयनित सब-इंस्पेक्टरों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले की क्रियान्विति पर रोक लगाने का आदेश दिया। चयनित सब-इंस्पेक्टरों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद ने पक्ष रखा, जबकि असफल अभ्यर्थियों ने भी अपनी दलीलें पेश कीं.