राजस्थान हाई कोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को किया रद्द
राजस्थान हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। यह निर्णय सभी पक्षों की सुनवाई के बाद लिया गया है।
सिंगल बेंच का फैसला बरकरार
राजस्थान हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा है, जिसका अर्थ है कि एसआई भर्ती 2021 रद्द रहेगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया है। हालांकि, एकलपीठ द्वारा आरपीएससी के सदस्यों के खिलाफ उठाए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया गया है।
भर्ती परीक्षा की स्थिति
एडवोकेट हरेंद्र नील ने बताया कि कोर्ट ने एकलपीठ के निर्णय को सही ठहराया है। खंडपीठ ने यह भी माना कि आरपीएससी सदस्यों के खिलाफ एकलपीठ की टिप्पणियाँ उचित हैं। अब भर्ती परीक्षा में छंटनी संभव नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया गया है। एसआई भर्ती 2021 के लिए 3 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और परीक्षा 13 से 15 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 7 लाख 97 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
धांधली के आरोप
परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे, जिसकी जांच एसओजी को सौंपी गई। इस मामले में आरपीएससी के सदस्यों के नाम भी सामने आए। इसके बाद मामला राजनीतिक रूप से भी गर्म हो गया। आरपीएससी के सदस्य रामूराम राईका और बाबूलाल कटरा को गिरफ्तार किया गया। 13 अगस्त 2024 को भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी।
हाई कोर्ट में सुनवाई
इस याचिका की लंबी सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त 2025 को परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। हालांकि, चयनित एसआई अभ्यर्थियों ने इस फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी। खंडपीठ ने 8 सितंबर को एकल पीठ के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद, जो अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करवाना चाहते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को एकल पीठ के निर्णय को बहाल करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ को तीन महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया। इसके साथ ही चयनित एसआई अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई थी।
