Newzfatafatlogo

राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश: आवारा कुत्तों को हटाने की प्रक्रिया शुरू

राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए प्रमुख शहरों से इन्हें हटाने का आदेश दिया है। यह निर्णय नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अदालत ने सुनिश्चित किया है कि इस प्रक्रिया में जानवरों को कम से कम नुकसान पहुंचे। इस आदेश के बाद, नागरिकों को उम्मीद है कि उन्हें आवारा कुत्तों के आतंक से राहत मिलेगी।
 | 
राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश: आवारा कुत्तों को हटाने की प्रक्रिया शुरू

राजस्थान में आवारा जानवरों के खिलाफ सख्त कदम

जयपुर: राजस्थान में नागरिकों को आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों के बढ़ते आतंक से राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं और आवारा पशुओं से होने वाली मौतों को देखते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख शहरों से इन जानवरों को हटाने का आदेश दिया है।


यह आदेश सोमवार को एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। अदालत ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत शहर की सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाएं। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि इस प्रक्रिया में जानवरों को न्यूनतम शारीरिक नुकसान पहुंचे। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।


अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति नगर निगम के कर्मचारियों को इस कार्य में रोकता है या बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने निगम अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करने सहित सभी आवश्यक कदम उठाने की अनुमति दी है।


राजस्थान हाईकोर्ट का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें दिल्ली-NCR, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था।


लंबे समय से राज्य के नागरिक आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान थे और कई बार शिकायतें भी की गई थीं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि आम जनता को इस समस्या से राहत मिलेगी।