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राहुल गांधी ने सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होकर मानहानि केस में बयान दर्ज कराया

राहुल गांधी ने आज सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में पेश होकर 2018 के मानहानि केस में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पक्ष ने राजनीतिक द्वेष से साजिश की है। इस मामले में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने गांधी पर अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और राहुल गांधी के बयान के बारे में।
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राहुल गांधी ने सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होकर मानहानि केस में बयान दर्ज कराया

राहुल गांधी का कोर्ट में पेश होना


लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज, शुक्रवार को सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में उपस्थित होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 2018 में दायर मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पक्ष ने राजनीतिक द्वेष के चलते एक साजिश रची है।


मानहानि केस का विवरण

यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के कथित बयानों से संबंधित है। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी ने बेंगलुरु में एक चुनावी रैली में अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।


मामले की पृष्ठभूमि

विजय मिश्रा के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी ईमानदार राजनीति का दावा करती है, जबकि इसका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो हत्या के मामले में आरोपी है। उस समय अमित शाह इस पद पर थे। गांधी ने अपने बयान में 2005 के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस का भी उल्लेख किया था, जिसमें 2014 में शाह को बरी किया गया था।


कोर्ट की कार्यवाही

मिश्रा ने कहा कि गांधी के बयान से शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। कई बार सुनवाई के लिए तारीखें तय की गईं, लेकिन राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए। अंततः पिछले साल दिसंबर में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया। आज, राहुल गांधी ने कोर्ट में पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।


राहुल गांधी का बयान

कोर्ट में पेश होने के बाद, राहुल गांधी के वकील ने एक एप्लीकेशन दी, जिसे 25,000 रुपये की दो श्योरिटी जमा करने के बाद मंजूर कर लिया गया। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और अगली सुनवाई की तारीख 2 मार्च निर्धारित की गई है। इस मामले में अपनी रक्षा करते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। सुरक्षा कारणों से कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।


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