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रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों को फिर से खोलने का अदालत का आदेश

मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के बैंक खातों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। यह निर्णय रिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें पिछले चार वर्षों से वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब वे अपने खातों से सामान्य लेनदेन कर सकेंगी।
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रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों को फिर से खोलने का अदालत का आदेश

मुंबई की अदालत का महत्वपूर्ण निर्णय


मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आई है कि मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और मां संध्या चक्रवर्ती के बैंक खातों को तुरंत खोलने का आदेश दिया है।


अदालत ने इस निर्णय के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जब जांच एजेंसी ने खातों को फ्रीज किया था, तब कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68F के तहत, किसी संपत्ति को फ्रीज करने के बाद 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से इसकी पुष्टि कराना आवश्यक है, और इस मामले में ऐसा नहीं किया गया था।


यह जानकारी महत्वपूर्ण है कि ये बैंक खाते 2020 में बंद कर दिए गए थे, जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद ड्रग्स मामले की जांच शुरू हुई थी। खातों के बंद होने के कारण रिया चक्रवर्ती को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में लगभग चार वर्षों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।


विशेष न्यायाधीश ने रिया की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि जब्ती की कानूनी प्रक्रिया में खामियां थीं, इसलिए इन खातों को अब और अधिक समय तक बंद नहीं रखा जा सकता। इसके बाद, रिया और उनका परिवार अपने बैंक खातों से सामान्य लेनदेन कर सकेंगे।