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रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम: OTP अनिवार्य, दिवाली के बाद लागू

रेलवे मंत्रालय ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव करते हुए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम दिवाली और छठ पूजा के बाद लागू होगा, जिससे यात्रियों को त्योहारों के दौरान टिकट बुकिंग में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जानें इस नए नियम के तहत क्या-क्या बदलाव होंगे और कैसे यह यात्रियों को प्रभावित करेगा।
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रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम: OTP अनिवार्य, दिवाली के बाद लागू

रेलवे मंत्रालय के नए नियम


रेलवे मंत्रालय ने टिकट बुकिंग के लिए नए नियम लागू किए हैं: ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के उद्देश्य से, अब यात्रियों को टिकट बुक करने के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP प्रदान करना होगा। यह नियम दिवाली और छठ पूजा के बाद, 1 दिसंबर से प्रभावी होगा।


इसका अर्थ है कि त्योहारों के दौरान यात्री इस नए नियम का लाभ नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि यह केवल 1 दिसंबर या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा।


IRCTC पर सभी टिकट बुकिंग

टिकट बुकिंग ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से दो महीने पहले शुरू होती है। जैसे ही बुकिंग शुरू होती है, सभी सीटें कुछ ही सेकंड में भर जाती हैं, जिससे यात्रियों को वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रेन 1 दिसंबर, 2025 को चलती है, तो उसके टिकट 1 अक्टूबर, 2025 को सुबह 8 बजे से बुक किए जा सकते हैं।


मंत्रालय ने बताया है कि सुबह 8 बजे से 8.15 बजे के बीच बुक किए गए सभी टिकट IRCTC की वेबसाइट पर ही बुक होंगे।


त्योहारों के दौरान कन्फर्म टिकट पाना

त्योहारों के समय कन्फर्म टिकट प्राप्त करना यात्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। यात्री बुकिंग विंडो खुलने से पहले सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं या ऑनलाइन बुकिंग के लिए तत्पर रहते हैं।


हालांकि, एजेंटों के पास बेहतर इंटरनेट एक्सेस होता है, जिससे वे टिकट जल्दी बुक कर लेते हैं।


नए दिशानिर्देश

रेलवे ने 15 मिनट का नियम लागू किया है ताकि एजेंट या ब्लैक मार्केटर टिकट बुक करने में सफल न हो सकें। इसी तरह के दिशानिर्देश अधिकृत एजेंटों के लिए भी जारी किए गए हैं।


रेलवे मंत्रालय IRCTC वेबसाइट और स्टेशनों पर बुकिंग प्रक्रिया को भी सख्ती से लागू कर रहा है।


आधार से जुड़े OTP की मान्यता

केवल यात्रा करने वाले व्यक्ति का आधार से जुड़ा OTP ही मान्य होगा। 1 जुलाई से लागू नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट केवल आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ही जारी किए जाएंगे।


इसके अलावा, अधिकृत एजेंटों को भी सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच AC क्लास के तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।