रेवाड़ी में पांच वर्षीय बच्चे के यौन शोषण और हत्या के दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय
हरियाणा के रेवाड़ी में एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक पांच वर्षीय बच्चे के यौन शोषण और हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने दोषी पर 71 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह निर्णय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता द्वारा सुनाया गया।
मामला तब शुरू हुआ जब एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2021 को शिकायत दर्ज कराई कि वह अपने परिवार के साथ रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में किराए पर रह रहा था।
19 अप्रैल 2021 को, वह अपनी पत्नी के साथ बाजार गया और अपने बेटे को पड़ोस में रहने वाले किशोर चंद पंडा के पास छोड़ दिया। जब वह रात को लौटे, तो उनका बेटा बेहोश अवस्था में बेड पर पड़ा था।
बच्चे की मौत का कारण
बच्चे को तुरंत ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां से उसे पीजीआई रोहतक के लिए रेफर किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का यौन उत्पीड़न हुआ है और उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस ने किशोर चंद पंडा को 23 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार किया। बच्चे की अस्पताल में 27 अप्रैल 2021 को मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की धारा भी जोड़ी। जांच के बाद, पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की और साक्ष्य प्रस्तुत किए।