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रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का बड़ा आरोप: गुरुग्राम जमीन सौदे में मिलीं अनियमितताएं

प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गुरुग्राम में जमीन खरीद के मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का कहना है कि वाड्रा ने 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत के तौर पर ली थी, जबकि वाड्रा ने इसके लिए 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दावा किया। यह जमीन बाद में DLF को 58 करोड़ रुपये में बेची गई। ईडी की चार्जशीट में बेनामी संपत्ति और धोखाधड़ी के आरोप भी शामिल हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगामी सुनवाई की तारीख।
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रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का बड़ा आरोप: गुरुग्राम जमीन सौदे में मिलीं अनियमितताएं

रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप

रॉबर्ट वाड्रा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गुरुग्राम में भूमि खरीद के मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का कहना है कि वाड्रा ने 3.5 एकड़ भूमि रिश्वत के रूप में प्राप्त की, जबकि वाड्रा का दावा है कि उन्होंने इसके लिए 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। यह भूमि बाद में DLF नामक रियल एस्टेट कंपनी को 58 करोड़ रुपये में बेची गई। ईडी की चार्जशीट में वाड्रा पर बेनामी संपत्ति और धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं.


गुरुग्राम भूमि सौदे में अनियमितताएं

चार्जशीट में बताया गया है कि यह भूमि Onkareshwar Properties Pvt Ltd (OPPL) से Skylight Hospitality Pvt Ltd (SLHPL) को बिना किसी भुगतान के हस्तांतरित की गई थी, ताकि वाड्रा अपनी व्यक्तिगत पहुंच का उपयोग करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाउसिंग लाइसेंस प्राप्त कर सकें। चार्जशीट में यह भी उल्लेख है कि वाड्रा, सोनिया गांधी के दामाद होने के नाते हुड्डा पर विशेष प्रभाव रखते थे.


भुगतान में विसंगतियां

जमीन की रजिस्ट्री 12 फरवरी 2008 को की गई, जिसमें 7.5 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा किया गया था। हालांकि, यह भुगतान दिखाए गए चेक नंबर 607251 से कभी क्लियर नहीं हुआ। इसके बजाय, 6 महीने बाद एक अन्य चेक के माध्यम से भुगतान हुआ, जो Skylight Realty Pvt Ltd (SLRPL) के खाते से था, न कि खरीददार कंपनी SLHPL के खाते से। SLHPL की पूंजी केवल 1 लाख रुपये थी, जबकि SLRPL के खाते में भी 7.5 करोड़ रुपये नहीं थे. इसके अतिरिक्त, 45 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी भी बेचने वाली कंपनी ने चुकाई, न कि वाड्रा की कंपनी ने. ईडी के अनुसार, रजिस्ट्री में यह भुगतान दिखाकर यह सौदा बेनामी और धोखाधड़ी के तहत किया गया.


महंगी संपत्तियों की अटैचमेंट

प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा से जुड़ी कम से कम तीन महंगी संपत्तियों को अटैच किया है, जिनका उल्लेख प्रियंका गांधी ने नवंबर 2024 में वायनाड लोकसभा चुनाव के शपथपत्र में नहीं किया था। इस पर केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को नोटिस भी जारी किया है। भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनावी हलफनामे में झूठी या अधूरी जानकारी देना भ्रष्ट आचरण माना जाता है, जिसके कारण अयोग्यता या जेल की सजा भी हो सकती है.


ईडी की कार्रवाई और सुनवाई की तारीख

16 जुलाई 2025 को ईडी ने 37 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को अटैच किया। इसके बाद 17 जुलाई 2025 को गुरुग्राम भूमि सौदे पर चार्जशीट दाखिल की गई। विशेष PMLA अदालत इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त 2025 को करेगी, जिसमें आरोप तय करने का निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में कुल 11 आरोपी शामिल हैं, जिनमें रॉबर्ट वाड्रा के अलावा OPPL के प्रमोटर सत्यनंद यादव और केवल सिंह विरक भी शामिल हैं.