रोहतक के सरपंच का निलंबन: बिजली बिल न चुकाने पर कार्रवाई

सरपंच का निलंबन और चार्ज का हस्तांतरण
चुनाव से पहले बिजली बिल का भुगतान न करने पर कार्रवाई
हरियाणा के रोहतक जिले के भैणी चंद्रपाल गांव के सरपंच को जिला कलेक्टर द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही, सरपंच का कार्यभार बहुमत वाले सरपंच को सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। सरपंच शिवराज सिंह पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले अपने पुराने बिजली बिल का पूरा भुगतान नहीं किया। एक लाख रुपये के बिल में से केवल 67 हजार रुपये का भुगतान किया गया था। इस मामले की शिकायत पर, शुगर मिल के प्रबंधक और जिला कलेक्टर ने दो बार जांच की।
निलंबन की कानूनी प्रक्रिया
सरपंच को हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51 के तहत निलंबित किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम पंचायत का सभी कार्यभार और संपत्ति तुरंत बहुमत वाले पंच को सौंप दें।
सरपंच का बचाव
सरपंच शिवराज सिंह का कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उनका दावा है कि उन्होंने बिजली निगम की ब्याज माफी योजना का लाभ उठाते हुए 67 हजार रुपये का बिल भरा था। इसके बाद, बिजली निगम से एनओसी भी प्राप्त की गई थी, जिसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा।