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लखनऊ के किड्जी स्कूल में दुष्कर्म मामले में चार्जशीट दाखिल

लखनऊ के इंदिरानगर स्थित किड्जी स्कूल में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। मुख्य आरोपी मो. आरिफ और स्कूल प्रबंधक संदीप कुमार के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में कई गवाहों के बयान और महत्वपूर्ण साक्ष्य शामिल हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगे की कार्रवाई के बारे में।
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लखनऊ के किड्जी स्कूल में दुष्कर्म मामले में चार्जशीट दाखिल

दुष्कर्म के मामले में चार्जशीट की प्रक्रिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर स्थित किड्जी स्कूल में चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मो. आरिफ और स्कूल के प्रबंधक संदीप कुमार के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में 50 पन्नों में कई गवाहों के बयान शामिल हैं। मामले के जांच अधिकारी एसीपी गाजीपुर, ए. विक्रम सिंह ने बताया कि मो. आरिफ के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं, जबकि संदीप कुमार पर भी पॉक्सो के तहत आरोप लगाए गए हैं।


चार्जशीट में शिकायतकर्ता के बयान के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का भी उल्लेख किया गया है। इंदिरानगर के लवकुश नगर निवासी वैन चालक मो. आरिफ ने 14 जुलाई को वैन में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची घर पहुंची, तो उसने अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया। जब मां शिकायत लेकर स्कूल गईं, तो वैन चालक ने उन्हें धमकाया। पीड़िता ने प्रबंधक को भी बताया, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 17 जुलाई को बच्ची की मां ने इंदिरानगर थाने में आरोपी वैन चालक और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल की गई वैन को भी बरामद कर लिया।


एसीपी गाजीपुर ने बताया कि स्कूल संचालक संदीप कुमार के खिलाफ सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं बन रहा था। जांच के दौरान, उन्होंने संदीप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए विधिक राय ली। इस राय के आधार पर, संदीप पर पॉक्सो की धारा के तहत आरोप साबित हो रहे थे। इसी के चलते एसीपी ने संदीप कुमार को भी आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।