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वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत-II: जानें टिकट कैंसिलेशन के सख्त नियम

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत-II ट्रेनों के लिए नए टिकट कैंसिलेशन नियम लागू किए हैं। ये नियम सामान्य ट्रेनों से काफी सख्त हैं, जिससे यात्रियों को पहले से जानकारी हो सके। जानें इन नियमों के बारे में विस्तार से और अपनी यात्रा की योजना बनाएं।
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वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत-II: जानें टिकट कैंसिलेशन के सख्त नियम

नई दिल्ली में भारतीय रेलवे की नई पहल


नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने हाल ही में वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत-II ट्रेनों का शुभारंभ किया है। ये ट्रेनें यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं का अनुभव प्रदान करती हैं। हालांकि, इन प्रीमियम ट्रेनों के लिए टिकट कैंसिल करने के नियम सामान्य ट्रेनों की तुलना में काफी सख्त हैं।


रेल मंत्रालय ने 16 जनवरी 2026 को जारी एक अधिसूचना में इन नियमों को स्पष्ट किया है, ताकि यात्रियों को पहले से जानकारी हो और वे सोच-समझकर टिकट बुक कर सकें।


क्यों हैं सख्त नियम?

इन ट्रेनों में हर यात्री को कन्फर्म बर्थ की गारंटी मिलती है, जिससे कोई RAC (Reservation Against Cancellation) या वेटलिस्ट नहीं होती। इस कारण रेलवे ने कैंसिलेशन चार्ज को अधिक रखा है, ताकि अंतिम समय में बर्थ खाली न रहें और अधिकतम लोग यात्रा कर सकें। अमृत भारत-II के आरक्षित टिकटों पर भी यही नियम लागू होते हैं, जबकि अनारक्षित टिकटों पर पुराने नियम ही मान्य रहेंगे।


टिकट कैंसिलेशन के नए नियम

रेलवे के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II (आरक्षित टिकट) के लिए कैंसिलेशन चार्ज इस प्रकार हैं:



  • ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे (3 दिन) से अधिक पहले कैंसिल करने पर: किराए का 25% कटेगा, बाकी राशि रिफंड मिलेगी।

  • ट्रेन छूटने से 72 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर: किराए का 50% कैंसिलेशन चार्ज कटेगा, शेष राशि वापस मिलेगी।

  • ट्रेन के प्रस्थान समय से 8 घंटे के अंदर कैंसिल करने पर: कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पूरी राशि जब्त हो जाएगी।


यदि आप टिकट कैंसिल नहीं करते या TDR (Ticket Deposit Receipt) ऑनलाइन कम से कम 8 घंटे पहले फाइल नहीं करते, तो भी रिफंड नहीं मिलेगा।


सामान्य ट्रेनों से क्या फर्क है?

सामान्य ट्रेनों में कन्फर्म टिकट कैंसिल करने के नियम अलग होते हैं। जैसे, 48 घंटे से 12 घंटे पहले 25% कटौती, 12 से 4 घंटे पहले 50% कटौती और 4 घंटे के अंदर कोई रिफंड नहीं। लेकिन वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II में समय सीमा अधिक सख्त है।


यात्रियों के लिए सलाह

ये ट्रेनें लग्जरी बर्थ, ऑटोमैटिक दरवाजे, बेहतर सीटिंग और तेज गति जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं, लेकिन कैंसिलेशन पर अधिक चार्ज भी हैं। इसलिए टिकट बुक करने से पहले अपनी यात्रा की पुष्टि कर लें। यदि आपके प्लान में बदलाव हो सकता है, तो सामान्य ट्रेनों का विकल्प चुनें।


रेलवे का उद्देश्य बर्थों का बेहतर उपयोग करना और यात्रियों को असुविधा से बचाना है। ये नियम 16 जनवरी 2026 से लागू होंगे और सभी नई बुकिंग पर लागू होंगे। यात्रा से पहले IRCTC ऐप या वेबसाइट पर नियम अवश्य चेक करें।