समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को कोर्ट से मिला नया झटका, निर्माण में नियमों का उल्लंघन

कोर्ट का बड़ा फैसला
समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को मकान निर्माण से संबंधित कानूनी मामले में एक बार फिर से कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संभल जिले में अपने घर के नक्शे को बार-बार बिना सुधार के पेश करने के कारण एसडीएम कोर्ट ने उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 15 जुलाई निर्धारित की गई है.
निर्माण में नियमों का उल्लंघन
बर्क पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमोदित नक्शे के मकान का निर्माण करवा लिया, जो कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। एसडीएम विकास चंदर ने बताया कि सांसद के वकीलों को नक्शे में आवश्यक सुधार करने के लिए 8 जुलाई तक का समय दिया गया था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए दंड लगाया।
पहले भी मिल चुका है दंड
यह पहली बार नहीं है जब सांसद बर्क को कोर्ट से फटकार मिली है। दो महीने पहले भी इसी मामले में उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके बावजूद, न तो नक्शे में आवश्यक सुधार किए गए और न ही समय पर कोई वैध कारण अदालत को बताया गया। इस बार कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक सुधार किया गया नक्शा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक मामले में कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए ठोस प्रमाण
सांसद के वकील लगातार मकान को वैध कराने के लिए समय मांगते रहे हैं, लेकिन अब तक कोर्ट में कोई ठोस दस्तावेज या नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है। हर सुनवाई में या तो दस्तावेजों की कमी रही या फिर नक्शा अधूरा रहा, जिससे सुनवाई की तारीखें आगे बढ़ती रहीं। इस बार भी सांसद पक्ष ने कोर्ट से थोड़ी और मोहलत की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 15 जुलाई को अगली सुनवाई रखी।
प्रशासन की सख्ती
मकान निर्माण जैसे गंभीर मामलों में लगातार टालमटोल और नियमों की अनदेखी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीएम ने स्पष्ट कहा है कि नियम सभी के लिए समान हैं और कोई भी व्यक्ति – चाहे वह आम नागरिक हो या सांसद – नियमों से ऊपर नहीं है।