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सरकार का नया नियम: रिटायरमेंट से एक दिन पहले वेतन वृद्धि का लाभ

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत रिटायरमेंट से एक दिन पहले वेतन वृद्धि का लाभ अब कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले, ऐसे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। नए नियम के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से एक दिन पहले रिटायर होता है, तो उसकी पेंशन में वेतन वृद्धि को शामिल किया जाएगा। यह निर्णय लगभग 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। जानें इस नए नियम के बारे में और क्या बदलाव आए हैं।
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सरकार का नया नियम: रिटायरमेंट से एक दिन पहले वेतन वृद्धि का लाभ

सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय


नया नियम: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से एक दिन पहले रिटायर होते हैं, उन्हें भी इस वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसका अर्थ है कि ऐसे कर्मचारी अपनी पेंशन की गणना में वेतन वृद्धि को शामिल कर सकेंगे। पहले, जिन कर्मचारियों का रिटायरमेंट वेतन वृद्धि से ठीक पहले होता था, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता था। अब इस नए नियम के तहत, उन्हें भी वेतन वृद्धि के अनुसार पेंशन मिलेगी।


मंत्रालय का बयान

सरकारी अधिसूचना:

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, यदि कोई कर्मचारी अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि से ठीक एक दिन पहले रिटायर होता है, तो उसकी पेंशन की गणना में उस वेतन वृद्धि का लाभ शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी पेंशन में वेतन वृद्धि को जोड़कर सेवानिवृत्ति लाभ निर्धारित किया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता है, तो 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि उसकी पेंशन में जोड़ी जाएगी। इसके बाद पेंशन और एकमुश्त राशि की गणना की जाएगी, जिससे रिटायर कर्मचारियों को अधिक लाभ होगा।


पुराने नियमों की जानकारी

वर्तमान नियम:

वर्तमान में, कर्मचारियों को अपनी वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई या 1 जनवरी चुनने का विकल्प मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, 1 जनवरी या 1 जुलाई की काल्पनिक वेतन वृद्धि केवल पेंशन की गणना में शामिल होगी, अन्य पेंशन लाभों में नहीं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 मई 2023 के बाद वेतन वृद्धि केवल इसी तिथि पर दी जाएगी, जैसा कि कोर्ट ने निर्देशित किया है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों को आदेश दिया गया है कि 30 अप्रैल 2023 से पहले की बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार में लगभग 48.66 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं।