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सलमान खान के घर पर गोलीबारी: मकोका कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी के मामले में मकोका अदालत ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस घटना में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य मोहम्मद रफीक सरदार चौधरी को जमानत नहीं मिली। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
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सलमान खान के घर पर गोलीबारी: मकोका कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

सलमान खान के घर पर गोलीबारी का मामला

सलमान खान: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान के निवास पर हुई गोलीबारी के मामले में मकोका अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया है। अदालत ने पिछले साल अभिनेता के आवास पर हुई गोलीबारी की घटना के संदर्भ में गिरफ्तार किए गए एक संदिग्ध को जमानत देने से सोमवार को मना कर दिया।


महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की अदालत के न्यायाधीश महेश जाधव ने मोहम्मद रफीक सरदार चौधरी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। बाइक पर सवार दो व्यक्तियों, विक्की गुप्ता और सागर पाल ने 14 अप्रैल 2024 की सुबह बांद्रा पश्चिम में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की थी।


पुलिस के अनुसार, चौधरी ने गोलीबारी से दो दिन पहले गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी, और उसने इलाके का वीडियो बनाकर वांछित आरोपी अनमोल बिश्नोई को भेजा था। चौधरी, गुप्ता और पाल, सोनू कुमार बिश्नोई, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह के साथ वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। एक आरोपी अनुजकुमार थापन ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली थी। मामले में दायर आरोपपत्र में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को वांछित आरोपी बताया है।


ज्ञात हो कि 14 अप्रैल को दो बदमाशों ने सलमान खान के बांद्रा वेस्ट स्थित घर पर फायरिंग की थी। पुलिस ने इस मामले में जांच के दौरान छह लोगों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली थी। चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को वांछित बताया गया है।