सिक्किम: भारत का एकमात्र राज्य जहां आयकर से पूरी छूट

सिक्किम में आयकर छूट का अनोखा प्रावधान
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने इस वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है, जिससे लोग अपनी आय का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य है, जहां पर आय पर कोई कर नहीं लगता? हां, यह राज्य सिक्किम है, जहां के मूल निवासियों को अपनी आय पर किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होता।
सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां संविधान के अनुच्छेद 371(F) और आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के तहत वहां के मूल निवासियों को आयकर से पूरी छूट प्राप्त है। जब 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तब उसके पास अपने प्रशासनिक और कर संबंधी नियम थे। भारत सरकार ने इन नियमों को बनाए रखने का आश्वासन दिया था, जिसके लिए संविधान में अनुच्छेद 371(F) जोड़ा गया।
इस अनुच्छेद के कारण सिक्किम के मूल निवासियों को आयकर में छूट मिली हुई है, जो आज भी लागू है। धारा 10(26AAA) के अनुसार, सिक्किम के मूल निवासियों की आय, चाहे वह वेतन, व्यवसाय, शेयरों से लाभ, ब्याज या निवेश से प्राप्त हो, उस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है। यह विशेष प्रावधान सिक्किम की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो इसे भारत के अन्य राज्यों से अलग करता है।
हालांकि, सिक्किम में आय पर कर छूट के कुछ नियम भी हैं। यह छूट सभी निवासियों को नहीं मिलती है। यह केवल उन लोगों के लिए है जिनके नाम 1961 के सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन में दर्ज हैं और जो उस समय के दर्ज लोगों के वंशज हैं। नए लोग या बाहर से आकर सिक्किम में बसने वाले लोग इस कर छूट के हकदार नहीं हैं।