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सुप्रीम कोर्ट का NEET-PG 2025 के लिए एकल शिफ्ट परीक्षा का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025 को एकल शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया है, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता बढ़ेगी। यह निर्णय दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर आधारित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दो शिफ्ट में प्रश्नपत्रों की कठिनाई स्तर में भिन्नता छात्रों के लिए असमानता पैदा कर सकती है। NEET-PG 2025 परीक्षा 15 जून को होगी और परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और अधिक जानकारी।
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सुप्रीम कोर्ट का NEET-PG 2025 के लिए एकल शिफ्ट परीक्षा का आदेश

NEET-PG 2025 का महत्वपूर्ण निर्णय

NEET-PG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-PG) 2025 के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया है कि स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाए, न कि दो शिफ्ट में।


यह निर्णय उस याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया, जिसमें NEET-PG 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित करने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करना 'मनमानी' है और इससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। 


दो शिफ्ट की व्यवस्था पर उठे सवाल

दो शिफ्ट की व्यवस्था पर सवाल


न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया शामिल थे, ने अपने निर्णय में कहा, 'दो शिफ्ट में प्रश्नपत्र कभी भी एक समान कठिनाई स्तर के नहीं हो सकते। पिछले वर्ष, यह (नीट-पीजी 2024) उस चरण के तथ्यों और परिस्थितियों में दो शिफ्ट में आयोजित किया गया हो सकता है। लेकिन परीक्षा निकाय को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए था।' कोर्ट ने एनटीए को परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। 


परीक्षा और परिणाम की तारीख

परीक्षा और परिणाम की तारीख


NEET-PG 2025 परीक्षा 15 जून को आयोजित की जाएगी, और इसके परिणाम 15 जुलाई को घोषित होने की संभावना है। यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। 


याचिका और अदालत के अन्य निर्देश

याचिका और अदालत के अन्य निर्देश


यह याचिका अदिति और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया को अनुचित बताया गया था। याचिका में तर्क दिया गया कि अलग-अलग शिफ्ट में प्रश्नपत्रों की कठिनाई के स्तर में अंतर होने से छात्रों के बीच असमानता पैदा हो सकती है। इसके जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (NMC), राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE), और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जवाब मांगा था। हाल ही में, शीर्ष अदालत ने NEET-PG काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। इसके साथ ही, परीक्षा के कच्चे अंक, उत्तर कुंजी, और सामान्यीकरण फॉर्मूले को सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया गया।