सुप्रीम कोर्ट का आदेश: आवारा कुत्तों पर 2 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आवारा कुत्तों पर 2 लाख का जुर्माना: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय में, तीन सदस्यीय बेंच ने स्पष्ट किया कि रेबीज से प्रभावित या अत्यधिक आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें अलग शेल्टर होम में रखा जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय पूरे देश के लिए है, न कि केवल दिल्ली-एनसीआर के लिए। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि शेल्टर होम में बंद सभी कुत्तों को छोड़ा जाएगा। स्थानीय नगर निगम द्वारा पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी के बाद वापस छोड़ा जाएगा।
जुर्माने का प्रावधान और डॉग लवर्स की खुशी
जुर्माना लगाने का प्रावधान
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति या एनजीओ इस आदेश में बाधा डालने का प्रयास करता है, तो उस पर 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। देशभर में डॉग लवर्स इस आदेश के प्रति खुशी व्यक्त कर रहे हैं। जब यह आदेश आया, तब सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में डॉग लवर्स मौजूद थे।
खाना देने के लिए नए नियम
आवारा कुत्तों को खाना देने के नए नियम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों को खाना देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कुत्तों को खाना देने के लिए आपके घर या ऑफिस के पास विशेष स्थान चिन्हित किए जाएंगे। इसके लिए स्थानीय नगर निगम और आरडब्ल्यूए मिलकर स्थान तय करेंगे। याचिकाकर्ता ननीता शर्मा ने कहा कि वह इस आदेश से संतुष्ट हैं और इसे लागू करने के लिए स्थानीय नगर निगम के साथ मिलकर काम करेंगे।