सुप्रीम कोर्ट का आदेश: टीकाकरण और नसबंदी के बाद आवारा कुत्तों को छोड़ा जाए

सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि टीकाकरण और नसबंदी के बाद पकड़े गए कुत्तों को उनके मूल स्थान पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
पहले का आदेश
इससे पहले, 11 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर के डॉग शेल्टर्स से आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगा दी थी। आज की सुनवाई में पीठ ने स्पष्ट किया कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था।
विशेष निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों, रेबीज से संक्रमित या संभावित रूप से संक्रमित कुत्तों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, सड़कों पर आवारा कुत्तों को भोजन देने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम के अधिकारियों को विशेष भोजन क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें जनसंख्या और भीड़भाड़ का ध्यान रखा जाएगा।