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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों की नसबंदी अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को आवारा कुत्तों की नसबंदी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त न करने की बात कही है। इसके अलावा, आवारा कुत्तों के हमलों से रेलवे में होने वाली घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की वजहें।
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों की नसबंदी अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के स्थानीय निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उनकी नसबंदी की जाए।



इसके अलावा, इन कुत्तों को स्थायी रूप से सेंटर में रखा जाएगा। इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


कोर्ट का संज्ञान

यह मामला कोर्ट ने स्वयं संज्ञान में लिया था।


28 जुलाई को, कोर्ट ने रेलवे में आवारा कुत्तों के हमलों के कारण होने वाली मौतों और घटनाओं पर चिंता व्यक्त की थी।


इससे पहले, 22 जुलाई को केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री एस.पी. बघेल ने संसद में बताया था कि 2024 में 37 लाख से अधिक डॉग-बाइट के मामले सामने आए और 54 लोगों की मौत रेबीज़ से हुई।